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उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और अन्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास उमेश पाल अपहरण मामले में आया बड़ा फैसला, माफिया अतीक अहमद सहित 3 को मूल कारावास

छवि स्रोत: फाइल फोटो
अतीक अहमद

प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पहले माफिया अतीक अहमद सहित तीन दोषियों को दोषी करार दिया। इसके कुछ देर बाद सभी दस्तावेजों को आधार बनाने की सजा सुनाई गई। अतीक अहमद सहित सभी दस्तावेजों को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में दर्ज कारवास की सजा सुनाई गई है। उसी समय, अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद सहित सात को निर्दोष करार दिया गया।

एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

अतीक अहमद सहित तीनों दोषियों पर उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामूली उमेश पाल के परिवार वालों को दिया जाएगा। अतीक के अलावा हनीफ और दिनेश को भी उम्रकैद की सजा मिलती है। अतीक अहमद को 43 साल में पहली बार सजा मिली है। अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा बड़ी गलतियां दर्ज हैं। राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल की वजह से अतीक सजा पाने से बचा जा रहा है।

योगी सरकार में दर्ज मामलों में तेज पैरवी की वजह से अतीक को सजा हुई। पिछले नंबरों में अतीक पर दर्ज होने वाली गलतियां वापस हो जाती थीं। राजनीति व अपराधीकरण के गठजोड़ की वजह से अतीक को सजा नहीं होती थी। अतीक की अब तक 11 अरब 69 करोड़ 20 लाख 4 हजार 350 रुपए की संपत्ति ज़ब्त/ध्वस्त/कुर्क हुई है।

आईपीसी की धारा 364 ए जिसमें कई दस्तावेज शामिल हैं

अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364 ए सहित कई दस्तावेजों में जिल्दसाजी का दावा किया गया है, जबकि अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम ऊ अशरफ को दोषी करार दिया गया है। अतीक सहित तीन दोषियों को दोषी करार दिए जाने के बाद सुनवाई हुई। सुनवाई में अभियोजन ने अधिकतम दंड की सजा करते हुए पहचान के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। वहीं, अतीक अहमद के वकील ने उसकी बीमारी, उम्र और जनप्रतिनिधि होने का हवाला देते हुए कम सजा की मांग की।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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