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इस खबर में पढ़ें:अतीक अहमद उमेश पाल मामले में दोषी करार, थोड़ी देर में एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा सुनाई जाएगी

गैंगस्टर अतीक अहमद: प्रयागराज के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में अपना फैसला सुना दिया है। 17 साल पुराने अपहरण के इस मामले में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई सहित 10 दोषियों को दोषी करार दिया है।

जानिए पूरा मामला:

गैंगस्टर अतीक अहमद: बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह उमेश पाल से जुड़े मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण किया था। जिसके बाद उमेश पाल ने परिवार सहित जान से मारने की धमकी देने के बाद कोर्ट में जबरन हलफनामा को निशाने पर लिया। 2007 में मायावती सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ दायर किया गया था। कोर्ट में अतीक और अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्ज साइज आधार बनाया गया। जिसके बाद अदालत ने 10 अदालतों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया।

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