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इस खबर में पढ़ें : मनरेगा के झटके में केंद्र सरकार का विकास, 1 अप्रैल से नया समझौता लागू होगा

मनरेगा: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार अनुबंध योजना यानी मनरेगा के तहत काम करते हुए खाते के लिए अधिसूचना जारी की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी में बदलाव के लिए सूचना जारी की है बता दें कि अभी हरियाणा में सबसे अधिक मनरेगा में हर दिन ₹370 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम ₹221 मिलते हैं

₹7 से लेकर ₹26 तक काम करने में यादगार:
मनरेगा: सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अधिसूचना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अनुबंध अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सूचना मनरेगा भागीदारी के लिए लागू होगी।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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