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घटना की खबर देते हुए बसंत शुक्ला ने बताया कि जिले की कोतवाली देहात थाने में एक दिसंबर 2015 को फिजूल टर्न ने सूचना दी थी कि ग्राम पंचायत फिरोजपुर के भरहापारा मतदान केंद्रों पर मुख्य पद के लिए मतदान हो रहा था। इस दौरान कुछ मत पत्रों की हेराफेरी को लेकर विवाद हो गया।
गोंडा। जिले की एक अदालत ने चुनावी रंजिश में हत्या के करीब आठ साल पुराने मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए मुकदमा जेल और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय वकील बसंत शुक्ला ने शुक्रवार को यहां बताया कि सुनवाई के दौरान जिला एवं न्यायाधीश बृजेंद्र मणि त्रिपाठी ने साक्ष्यों की समीक्षा करने और बचाव व अभियोजन पक्ष के वकीलों और उनके गवाहों को सुनने के लिए त्रे भाइयों की हत्या और घातक हमला करने का दोष देने का दावा किया हुए बृहस्पतिवार को सभी को आधार कारावास की सजा सुनाई गई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जुर्माने की राशि अदा न करने पर सभी सात माह का अतिरिक्त सीमांकन होगा। जेल में बिताई गई सजा की कुल अवधि में समायोजित किया जाएगा। घटना की खबर देते हुए बसंत शुक्ला ने बताया कि जिले की कोतवाली देहात थाने में एक दिसंबर 2015 को फिजूल टर्न ने सूचना दी थी कि ग्राम पंचायत फिरोजपुर के भरहापारा मतदान केंद्रों पर मुख्य पद के लिए मतदान हो रहा था। इस दौरान कुछ मत पत्रों की हेराफेरी को लेकर विवाद हो गया। उन्होंने बताया कि इसका कारण ग्राम प्रधान अनुज कुमार शुक्ला (27), अमित कुमार शुक्ला (34) व अनुपम कुमार शुक्ला (44) ने शूटिंग शुरू कर दी जिसमें सज्जाद खां नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जबकि अब्दुल हक व शाह जो घायल हो गए थे गए थे।
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