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शराब की 67 नई दुकानें, 12,500 करोड़ का अनुमानित राजस्व – जानिए नई नीति

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति 2025-26 के तहत शराब प्रेमियों को बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल 2025 से राज्य में 67 नई शराब दुकानें खुलने जा रही हैं, जिससे दुकानों की कुल संख्या 741 हो जाएगी। नई नीति में प्रीमियम शराब शॉप्स के संचालन की भी अनुमति दी गई है।

सरकार के इस फैसले से राज्य के राजस्व में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी से 12,500 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।

नई आबकारी नीति की खास बातें

 

  •  674 से बढ़कर 741 दुकानें होंगी – सीमावर्ती इलाकों और 30 किमी के दायरे में दुकान नहीं होने पर नई दुकानें खोली जाएंगी।
  •  प्रीमियम शॉप्स को मिली हरी झंडी – बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी प्रीमियम शराब दुकानों का संचालन जारी रहेगा।
  •  एक भी दुकान बंद नहीं होगी – सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी दुकान को बंद नहीं किया जाएगा।
  •  अवैध शराब पर सख्ती – अवैध कारोबार रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में नई दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है।
  •  नए शुल्क का प्रावधान – शराब की हर बोतल पर 5 से 60 रुपये तक अधोसंरचना विकास शुल्क वसूला जाएगा।
  •  शराब की बिक्री पर नियम लागू – एक व्यक्ति अधिकतम 6 बोतल, 12 अद्धी और 24 पौव्वा खरीद सकता है।

शराब दुकानों का स्थानांतरण संभव, लेकिन शर्तों के साथ

नई आबकारी नीति के तहत, शराब दुकानों का स्थान बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कलेक्टरों को 1 अप्रैल 2025 से पहले आबकारी आयुक्त को प्रस्ताव भेजना होगा।

चार दिन रहेंगी शराब दुकानें बंद

सरकार ने चार राष्ट्रीय पर्वों और महापुरुषों की जयंती पर शराब दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है:

  •  26 जनवरी – गणतंत्र दिवस
  •  15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
  •  2 अक्टूबर – गांधी जयंती
  •  18 दिसंबर – बाबा गुरु घासीदास जयंती

इसके अलावा, मद्य निषेध नीति के तहत भी शराब दुकानें बंद की जाएंगी।

दुकानों का समय वही रहेगा

 शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी।
 होटल, बार और रेस्टोरेंट के संचालन समय को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।

क्या बदला, क्या बरकरार?

  •  कंपोजिट दुकानों की व्यवस्था जारी – देशी और विदेशी शराब की बिक्री एक ही स्थान पर होगी।
  •  अहाता व्यवस्था बरकरार – शराब पीने के लिए अहातों की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।
  •  कांच की बोतल में ही बिक्री – सभी शराब की बोतलों पर होलोग्राम और ईएएल टैग अनिवार्य रहेगा।

राजस्व बढ़ाने और अवैध शराब पर लगाम कसने की कोशिश

सरकार का तर्क है कि कई जिलों में शराब दुकानों के बीच 30 किमी से अधिक का गैप है, जिससे अवैध शराब बिक्री बढ़ती है। साथ ही, सीमावर्ती इलाकों में शराब दुकानें नहीं होने के कारण अन्य राज्यों की शराब छत्तीसगढ़ में आ जाती है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ही 10% नई दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है।

 


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