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सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए 5 नए जज, 6 फरवरी को CJI दीवानी चंद्रचूड़ शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीश नियुक्त, वे 6 फरवरी को पद की शपथ लेंगे

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए पांच नए जज, 6 फरवरी को लेंगे पद की शपथ- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: फाइल फोटो
सुप्रीम कोर्ट के नए जज 6 फरवरी को सदस्यता लेंगे

केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए 5 जजों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 6 फरवरी को किया जाएगा। इस दिन पांच न्यायाधीश शपथ ग्रहण करेंगे। शीर्ष न्यायालय के सूत्रों द्वारा यह जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट परिसर में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पांच जजों को शपथ दिलाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से पिछले साल 13 दिसंबर को इन जजों के नाम की सिफारिश की गई थी।

इससे पहले दिन में कानून किरेन रीजीजू ने राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पुणे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, दीप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.वी संजय कुमार, पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहसान दी अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रेटिंग्स ने ट्वीटर के जरिए जाना।

सुप्रीम कोर्ट में बढ़ोतरी जजों की संख्या में होगी

कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने ट्वीट के जरिए पांच जजों के नामों की घोषणा की। बता दें कि इन जजों की शपथ के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 पहुंच जाएगी। वर्तमान में शीर्ष अदालत में भारत के मुख्य न्यायधीश सहित 27 न्यायधीश प्रतिबंधित हैं। जबकि 34 जजों सहित मुख्य न्यायाधीश ने नियुक्ति की स्वीकृति दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच द्वारा केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया था कि हमें ऐसा उठाने के लिए मजबूर न करें जो बहुत ज्यादा ट्वीट करने वाला होगा। बता दें कि कॉलेजियम द्वारा 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सभी पांच जजों के नामों को छोड़ दिया गया था।

कोर्ट ने क्या कहा

अटार्नी जनरल आरवेंकटरमणी ने शुक्रवार को मिक्सिंग संजय किशन कौल और ग्रैब अभय एस ओका की पीठ को सूचित किया था कि पांच जजों के नामों को बहुत जल्द मंजूरी दे दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तबादले को मंजूरी देने में देरी पर केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि इसके परिणामस्वरूप जम्पर और दृष्टिकोण दोनों तरह की करवैयां हो सकते हैं जो सुखद नहीं हैं। पीठासीन ने कहा था, ”हमें कोई स्टैंड न लेने से जो बहुत असंगत होगा। उन्होंने कहा कि अगर जजों के ट्रांसफर को फिक्स किया जाता है, तो यह गंभीर फाइल बन जाता है।

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