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‘द केरल स्‍टोरी’ से हटेगा ‘32000 महिलाएं’ टीजर, केरल हाई कोर्ट ने बैन लगाने से इनकार किया

सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी ‘द कैरेला स्टोरी’ को बड़ी राहत मिली है। केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में फिल्म पर बैन लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि, इसके साथ ही फिल्म के निर्माताओं को आदेश दिया गया है कि वो ‘32000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन पर ISIS बना रहा है’ वाले टीजर को यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से धारणा बना लेते हैं। अदालत ने इस बार इस बात पर जोर दिया कि जैसा कि वह है, केरल की डेमोक्रेट समाज फिल्म को उसी रूप में स्वीकार करेगी। कोर्ट हाई कोर्ट ने इस दौरान कहा कि जिस फिल्म के टेली को उसने देखा, वह फिकशन है न कि इतिहास, ऐसे में यह समाज में अलगाववाद और संघर्ष कैसे पैदा करेगा?

अदा शर्मा की फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ शुक्रवार को उसी सिनेमा में रिलीज हुई। एक दिन पहले गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट ने भी फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टीस वादी चंद्रचूड़ की याचिका ने याचिकाओं को सुनने के लिए नहीं समझे हुए खारिज कर दिया था। ऐसे में करेल हाई कोर्ट का फैसला फिल्म के लिए बहुत अहम बन गया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में ‘द केरला स्टोरी’ का टीजर और दूरसंचार भी दिखाया गया।

कोर्ट ने कहा- बोलना और अभिव्यक्ति की आजादी नाम की कोई चीज नहीं है

केरल उच्च न्यायालय में जस्तीस एन नागरेश, जस्तीस सोफी थॉमस और जस्तीस मोहम्मद नियास सीपी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सेंट्रल फिल्म सत्यापन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) ने फिल्म को लोगों के देखने के लिए गूगल जारी किया है। बेंच ने आरोप-प्रत्यारोप से पूछा कि आप में से किसी ने भी फिल्म नहीं देखी है और दस्तावेजों में एक डिस्क्लेमर जोड़ा है कि फिल्म एक काल्पनिक संस्करण है। जाति नागरीश ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम की कोई बात नहीं होती है। उनके पास कलात्मक स्वतंत्रता होती है, हमें भी उन्हें संतुलित करना होगा।’

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‘फिल्म में ऐसा क्या है जो इस्लाफ और धर्म के खिलाफ है’

कोर्ट ने याचिका से पूछा, ‘फिल्म में ऐसा क्या है जो इस्लाम के खिलाफ है? किसी धर्म का कोई आरोप नहीं है, बल्कि केवल आईएसआईएस वैश्विक संगठन के खिलाफ है। इसमें क्या गलत है। सिर्फ फिल्म दिखाए जाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म का टीजर नवंबर में रिलीज हुई थी। फिल्म में आपत्तिजनक क्या था? यह कहने में क्या गलत है कि अल्लाह ही एक भगवान है? हमारा देश नागरिकों को विश्वास करने का अधिकार देता है।’

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सेंसर रद्द करने की याचिका भी खारिज

अदालत ने फिल्म के सेंसर सेंसर को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा, ‘इस तरह के संस्था अंग के बारे में कई फिल्में पहले भी बंद हैं। पहले भी कई फिल्मों में हिंदू भिक्षुओं और ईसाई पादरियों के खिलाफ डायलॉग्स कर रहे हैं। अब ऐसा क्या खास है? यह फिल्म सांप्रदायिकता कैसे पैदा करती है।’

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याचिकाकर्ता बोले- फिल्म निर्दोष लोगों के दिमाग में जहर भर देगी

इस पर आशंकाओं ने तर्क दिया कि फिल्म निर्दोष लोगों के दिमाग में जहर भर देगा। अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने यह नहीं कहा है कि केरल में ‘लव जिहाद’ है।

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मेकर्स पलटे, बोले- यह तीन लड़कियों की कहानी है

बरहाल, ‘द केरला स्टोरी’ की सिनेमा में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी प्रमुख हैं। फिल्म को लेकर सारा विवाद इसका टीजर और ट्रेलर के साथ हुआ, जिसमें यह दावा किया गया कि केरल में 32000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया गया और उन्हें ISIS में भर्ती होने के लिए सीरिया भेज दिया गया। विपुल शाह के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी इस फिल्म से पहले ही 32000 के आंकड़े वापस ले लिए गए। मेकर्स ने अब इस फिल्म में केरल की तीन महिलाओं की कहानी बताई है।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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