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19 साल की उम्र के नाबालिग लड़के का अपहरण कर उसे बचाया, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर में पॉस्को एक्ट में पहली बार किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत ने इस मामले में एक घटना को दस साल का कठोर कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला शहर की बाणगंगा पुलिस थाने का है। 5 नवंबर 2018 को थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस थाने वाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वो चूड़ी बनाने का काम करती है। 3 नवंबर 2018 की रात करीब 8 बजे बेटे ने 15 साल की खीर के लिए दूध लेने का फैसला किया था, लेकिन लौटा नहीं। आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर उसके साथ नाराजगी जताई है।

किशोर की मां की रिपोर्ट के पर पुलिस ने जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को किशोर मिला तब उसने पूछताछ में बताया कि राजस्थान में रहने वाले 19 साल के नागरिक बहला-फुसलाकर घूमने का बोलकर अपने साथ गुजरात ले गए थे। वहां उसने उसे टाइल्स की फैक्ट्री में काम पर लगा दिया और कई बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। मैं अपने माता-पिता से बात न कर सका इसलिए मैंने मेरा मोबाइल भी अपना पास रख लिया था। पुलिस ने एक मामले को गिरफ्तार कर उसके पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि इस घटना में अवयस्क लड़के को फोन किया गया था कि मेरे घर के दावे से सहमत हो गया तुम मेरे साथ चलो। वो नाबालिग को बहला फुसलाकर गुजरात ले गई और उसे किसी कंपनी में काम पर लगा दिया और खुद किराए का मकान लेकर रहने लगी। इसके बाद लड़के के साथ जबर्दस्त शारीरिक संबंध बनाए गए और उसे बार-बार मजबूर किया गया कि वो यौन संबंध बनाए। इसी बीच लड़के के घर रिपोर्ट नेशुदगी ने रिपोर्ट लिखी और पुलिस ने जब तलाश की तो जाम पकड़ लिया।

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इस मामले में महिला के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए। ये पहला मामला है जब किसी महिला को पॉस्को एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपये प्रति राशि के रूप में चिपकाए जाने की खिंचाई भी की है। स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह जरूरी नहीं है कि पॉस्को एक्ट में हमेशा पुरुष ही दोषी हों, महिला भी दोषी हो सकती है।

टैग: बाल यौन उत्पीड़न, इंदौर न्यूज, एमपी न्यूज, पॉस्को अधिनियम, यौन उत्पीड़न

 


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