दिल्ली

दिल्ली : विपक्ष के 141 सांसद हुए निलंबित, जानिए क्या है नियम और पाबंदियां

दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से कुल 95 सांसदों को और राज्यसभा से 46 सदस्यों को सस्पेंड किया गया है। इन 141 निलंबित सांसदों पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप है। निलंबित सांसदों पर एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि निलंबित सांसदों को संसद कक्ष, लॉबी और गैलरियों में भी प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं अब सांसदों के निलंबन पर पर कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। संसदीय कार्यवाही के बाद इंडिया गठबंधन ने शुक्रवार को मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। आइए जानते है निलंबित सांसदों पर क्या क्या रोक लगाई गई और संसद के नियम क्या करते हैं।कौन और कैसे कर सकते हैं सांसदों को निलंबित

लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा स्पीकर किसी भी सांसद को निलंबित कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष संचालन नियमों के नियम 373, 374 और 374ए के अनुसार निर्णय लेता है। वहीं, राज्यसभा में सभापति नियमावली के नियम 255 और 256 के मुताबिक काम करते हैं। दोनों सदनों की प्रक्रिया कुछ हद तक एक जैसी ही है। अगर सभापति को लगता है कि किसी सदस्य घोर अव्यवस्थापूर्ण व्यवहार करता है तो उसको राज्यसभा से चले जाने का निर्देश दिया जाता है। इसी प्रकार नियम 374 के तहत लोकसभा स्पीकर भी किसी सदस्य द्वारा बार-बार सदन की कार्यवाही में बाधा डालने पर सेशन के लिए सस्पेंड कर सकता हैनिलबित सांसदों पर क्या क्या लगती हैं पाबंदियां

 

निलंबित सांसद चैंबर, लॉबी और गैलरी में प्रवेश नहीं कर सकते है।

– निलंबन के बाद शेष बचे हुए सत्र के लिए सदन की सेवा में शामिल नहीं हो सकते है।

– सदस्य को निलंबन अवधि के दौरान दैनिक भत्ता नहीं मिलता है।

– सदस्य के निलंबन की अवधि के दौरान दिया गया कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं किया जाता है।

– सांसद अपने निलंबन की समय अवधि के दौरान होने वाले समितियों के चुनावों में मतदान नहीं कर सकते है।

– ड्यूटी के स्थान पर उनका रहना धारा 2 (डी) के तहत ‘ड्यूटी पर निवास’ के रूप में नहीं माना जा सकता है।

– अगर वह किसी संसदीय समिति के सदस्य है तो वह संसदीय समितियों की बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकते।।

 


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