छत्तीसगढ़

कत्लखाने ले जाए जा रहे 10 मवेशी जब्त – अमलीपदर पुलिस की तत्परता से बड़ी कार्रवाई

एक आरोपी गिरफ्तार, मवेशियों को क्रूरता पूर्वक ले जाने का मामला

UNITED NEWS OF ASIA. रुपेश साहू, गरियाबंद | गरियाबंद जिले के अमलीपदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 मवेशियों की तस्करी को नाकाम किया है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया, जो मवेशियों को क्रूरता पूर्वक हांकते हुए कत्लखाने की ओर ले जा रहा था।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

दिनांक 24 जुलाई 2025 को थाना प्रभारी अमलीपदर को सूचना मिली कि ग्राम धुरवापथरा से केऊबुरला की ओर एक व्यक्ति कुछ मवेशियों को मारपीट और बिना चारा-पानी के बेरहमी से ले जा रहा है। आशंका जताई गई कि मवेशियों को वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी और एक व्यक्ति को 4 गाय और 6 बछड़ों सहित कुल 10 मवेशियों को बेरहमी से ले जाते हुए पकड़ा।

आरोपी गिरफ्तार, पशु अधिनियमों के तहत मामला दर्ज

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पुरनो हरपाल पिता स्व. चरण सिंह हरपाल, निवासी डुमरपीटा, थाना देवभोग, जिला गरियाबंद को मौके से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ पशु कृषक परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

जब्त मवेशियों की अनुमानित कीमत 35,000 रुपये

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से जब्त 10 मवेशियों की कुल कीमत लगभग ₹35,000 आंकी है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

स्थानीय लोगों ने सराहा पुलिस का कार्य

अमलीपदर पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता की स्थानीय लोगों ने प्रशंसा की है। पुलिस ने इस कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि भविष्य में पशु तस्करी या पशुओं के प्रति क्रूरता के मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख तथ्य एक नज़र में:

  • मामला: मवेशियों की अवैध तस्करी

  • स्थान: धुरवापथरा से केऊबुरला, थाना अमलीपदर

  • गिरफ्तार आरोपी: पुरनो हरपाल

  • जब्त मवेशी: 10 (4 गाय, 6 बछड़े)

  • मूल्य: लगभग ₹35,000

  • धारा: छ.ग. पशु कृषक परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 10,
    पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11

 


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