लेटेस्ट न्यूज़

वंशानुगत संपत्ति को माता-पिता वापस नहीं ले सकते: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय

प्रतिरूप फोटो

गूगल क्रिएटिव कॉमन्स

पहली शर्त यह है कि कानून के लागू होने के बाद भूतत्व दस्तावेज़ को निष्पादित किया जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इसे हस्तांतरणकर्ता को भरण-भ्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि रोता हुआ व्यक्ति संपत्ति, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण कानून के तहत वापस नहीं लिया जा सकता है, अगर दस्तावेजों में यह शर्त नहीं है कि अधिकारियों की देखभाल की जाएगी। शॉक आर सुब्रमण्यम ने कहा कि कानून की धारा 23 के तहत संपत्ति हस्तांतरण को शून्य और घोषित करने के लिए दो आवश्यक पूर्व निर्णय हैं। पहली शर्त यह है कि कानून के लागू होने के बाद भूतत्व दस्तावेज़ को निष्पादित किया जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इसे हस्तांतरणकर्ता को भरण-भ्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

न्यायाधीश ने हाल ही में एस सेल्वराज सिम्पसन की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो भरण-ग्रहण न्यायाधिकार के प्रमुख राजस्व मंडल अधिकारी (अधिकार) अधिकार को निर्णय लेने के लिए दावों पर विचार करें नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने अंबटूर में अपने बेटे के खिलाफ ऑडियो के लिए ऑडियो लेने के लिए निर्देश दिया कि उन्हें बासहारा ने छोड़ दिया।

हालांकि जज ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपने बेटे से भरण-प्रत्यारोपण की मांग के लिए उचित कार्यवाही शुरू कर सकता है और समाधान के बिना दीवानी अदालत के किसी संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज को रद्द करने की भी मांग कर सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि कानून की धारा 23 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो कानून लागू होने के बाद अपनी संपत्ति को उपहार के रूप में दिया या उसका वर्णन किया था, तो वह केवल इस आधार पर उसे रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं, अगर स्थानांतरण इस शर्त पर किया गया था कि उनका भरण-अवरोध करना होगा।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



 


यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ एशिया पर खबरों का विश्लेषण लगातार जारी है..

आपके पास किसी खबर पर जानकारी या शिकायत है ?
संपर्क करें
unanewsofficial@gmail.com | 8839439946, 9244604787

व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें


विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 9244604787


निष्पक्ष और जनसरोकार की पत्रकारिता को समर्पित
आपका अपना नेशनल न्यूज चैनल UNA News

Now Available on :

Show More
Back to top button

You cannot copy content of this page