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पेरू के अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को हिरासत में रखने का आदेश

पेड्रो कैस्टिलो

प्रतिरूप फोटो

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न्यायाधीश ने कहा कि बुधवार को राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित कैस्टिलो ने यह घोषणा की कि उन्होंने राष्ट्रपति का आदेश संसद से भंग कर दिया था, ”महज एक अभिशासन नहीं है बल्कि यह संवैधानिक व्यवस्था को बदलने की उनकी ठोस मंशा को जाहिर करता है।”

पेरू के एक न्यायाधीश ने देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो की अपील को खारिज करते हुए उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया है। कैस्टिलो के खिलाफ विद्रोह भड़काने का मामला है। पेरू के सुप्रीम कोर्ट के जज सीजर सैन मार्टिन कास्त्रो का यह फैसला अनिश्चित रूप से हिंसक विरोध को और भड़का सकता है, लोग कैस्टिलो की रिलीज, उनके नियुक्त राष्ट्रपति के संबंध और नए राष्ट्रपति को जिम्मेदारी तथा कांग्रेस के सभी सदस्यों को बदलने के लिए आम चुनाव की मांग कर रहे हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि बुधवार को राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित कैस्टिलो ने यह घोषणा की कि उन्होंने राष्ट्रपति का आदेश संसद से भंग कर दिया था, ”महज एक अभिशासन नहीं है बल्कि यह संवैधानिक व्यवस्था को बदलने की उनकी ठोस मंशा को जाहिर करता है।” अभियोजक कैस्टिलो को तीन साल तक लगातार हिरासत में रखने का अनुरोध कर सकते हैं। जज ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि कैस्टिलो को तब रोक दिया गया था, जब उन्होंने शरण लेने के लिए मैक्सिको के दूतावास तक पहुंचने की कोशिश की थी।

महाभियोग वोट से पहले जब उन्होंने कांग्रेस को भंग करने का प्रयास किया तो सांसदों ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, जिसके तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले, पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे ने देश में चुनाव दावेदारों की वरीयता की सोमवार को घोषणा की थी। कैस्टिलो को राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के बाद उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाओं को बोलुआर्टे को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। हालांकि उनकी नियुक्ति के विरोध में लोग सड़क पर उतरे थे।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



 


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